UP News: वाराणसी कैंट में बंगला मालिकों ने सीईओ पर लगाया अवैध रूप से सेना बुलाने का आरोप

वाराणसी, 16 जुलाई 2025: बनारस छावनी बंगला मालिक संघ ने जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि छावनी बोर्ड (सीबी) के सीईओ, श्री सत्यम मोहन द्वारा बंगला मालिकों को डराने के उद्देश्य से अवैध रूप से सेना को बुलाया गया। संघ ने इस कार्रवाई को डीएम की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है।

संघ ने अपने पत्र में ब्रिगेडियर ए. दत्ता, स्टेशन कमांडर, 39 जीटीसी, वाराणसी छावनी को संबोधित एक प्रति संलग्न की है, जिसमें निरीक्षण नोटिस देते समय छावनी बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेना के जवानों की उपस्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। बंगला मालिक संघ का कहना है कि छावनी अधिनियम 2006 में ऐसी कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कानून के अनुसार, सेना को केवल डीएम/कमिश्नर, वाराणसी और/या मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा ही बुलाया जा सकता है। इसलिए, सीईओ छावनी बोर्ड की यह कार्रवाई अवैध और गैरकानूनी है, क्योंकि वह वाराणसी जिले के नागरिक प्रशासन की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

पत्र में जिला मजिस्ट्रेट से छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 के अनुसार, जो वाराणसी छावनी (श्रेणी-1 छावनी) पर लागू है, छावनी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए एक एडीएम/अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है।


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