तुर्किए की विमानन कंपनी सेलेबी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025: तुर्किए की विमानन कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने भारत सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 15 मई को तब शुरू हुआ था, जब भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के माध्यम से तुर्किए की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी थी। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए लिया गया था। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस भारत के 8 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करती थी।


तुर्किए के पाकिस्तान समर्थन का परिणाम

भारत सरकार का यह कदम तुर्किए द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद आया था। विशेष रूप से, सीमा पर तनाव के दौरान तुर्किए द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन भेजे जाने की घटना के बाद भारत में तुर्किए का पुरजोर विरोध हुआ था। इस घटना के बाद तुर्किए से आयात होने वाले सेब, ड्राईफ्रूट, मार्बल और अन्य सामानों का बहिष्कार भी किया गया था।

इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ड्रोन भेजने की घटना के बाद दिल्ली की जेएनयू (JNU) और उत्तर प्रदेश की कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्किए की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते तोड़ दिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट का यह नवीनतम फैसला भारत और तुर्किए के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है।

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