Varanasi News: वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल में करीब छह साल पहले हुए तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की हत्या के मामले में आज फास्ट ट्रैक (द्वितीय) न्यायालय के जज सुनील कुमार ने अपना फैसला सुनाया। संपत्ति विवाद और जजमानी (पुजारी के अधिकार) के लालच में की गई इस खौफनाक वारदात में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद और दो को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों को मिली सज़ा
अदालत ने तीर्थ पुरोहित के सगे छोटे भाई राजेंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी पूजा उपाध्याय, भतीजे रजत उपाध्याय और कर्मचारी रामविचार उपाध्याय को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, महेंद्र प्रताप राय और अच्छे उर्फ नजमुल हसन को पांच-पांच साल की कैद की सजा मिली है। सज़ा सुनाए जाने के बाद पति-पत्नी और बेटा फूट-फूटकर रोने लगे, जबकि तीन अन्य दोषियों की आंखें भी डबडबा गईं। सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में चौकाघाट जेल भेज दिया गया, और उनकी जमानतें निरस्त कर दी गईं।
170 पेज का विस्तृत फैसला और अहम साक्ष्य
अदालत ने इस मामले में कुल 170 पेज का विस्तृत फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में 20 गवाहों और 92 तरह के साक्ष्यों को पेश किया गया, जिन्होंने दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीर्थ पुरोहित के बेटे सुमित उपाध्याय की गवाही इस मामले में बेहद अहम साबित हुई।
अभियोजन पक्ष ने इसे “दुर्लभतम से दुर्लभतम” अपराध बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे दुर्लभतम नहीं माना और उपरोक्त सजाएं सुनाईं।
जुर्माने का विवरण
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है:
- राजेंद्र उपाध्याय: उम्रकैद और ₹20,000 जुर्माना।
- पूजा उपाध्याय: उम्रकैद और ₹21,000 जुर्माना।
- रजत उपाध्याय: उम्रकैद और ₹28,000 जुर्माना।
- रामविचार उपाध्याय: उम्रकैद और ₹18,500 जुर्माना। (जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी)
- अच्छे हसन (साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने का प्रयास): पांच साल का कठोर कारावास और ₹7,000 जुर्माना।
- महेंद्र प्रताप राय (साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने का प्रयास): पांच साल का कठोर कारावास और ₹5,000 जुर्माना।
घटना और सुनवाई का क्रम
21 सितंबर 2019 को चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल स्थित घर के बाहर तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की गोली मारकर और चापड़ से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसने 7 जुलाई को सुनवाई पूरी कर हत्या में शामिल छह लोगों को दोषी करार दिया था। इसके बाद, 9 जुलाई (बुधवार) को सजा सुनाने की तिथि तय की गई थी, जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया।