Varanasi News : ज्ञानवापी परिसर में जमीन की अदलाबदली को चुनौती देने वाली याचिका पर विपक्षीगणों और प्रतिवादीगण ने अभी तक अपनी जवाबदेही (reply) दाखिल नहीं की है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।
वादी मुकदमा और बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने अदालत को बताया कि प्रकरण में विपक्षीगण के खिलाफ 20 नवंबर 2024 को अदालत ने तामील मान लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि स्टेट के अधिवक्ता और ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडेय दावे की कॉपी ले चुके हैं, और अंजुमन इंतजामिया भी मुकदमे में हाजिर है, लेकिन किसी ने भी जवाबदेही दाखिल नहीं की है। नित्यानंद राय ने अदालत से सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ जवाबदेही दाखिल करने का अवसर समाप्त करने की प्रार्थना की।
अदालत ने इस पर कहा कि बार एसोसिएशन ने गुरु पूर्णिमा के कारण ‘नो एडवर्स’ का प्रस्ताव पारित किया है, लिहाजा जवाबदेही दाखिल करने के लिए एक मौका और देते हुए अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है।
याचिका में क्या है मुख्य मांग?
मुकदमे में कहा गया है कि प्लॉट नंबर 8276 का स्वयं को मालिक बताते हुए अंजुमन इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए भवन संख्या सीके 38/12, 13 से अदलाबदली कर ली, जो गलत और विधिविरुद्ध है।
अदालत से प्रार्थना की गई है कि जमीन के अदलाबदली के लिए किए गए विनिमय प्रलेख 10 जुलाई, 2021 को शून्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही, विश्वनाथ मंदिर परिसर में आने वाले समस्त अराज़ियात (भूमि/प्लॉट), जैसे 8276, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135 मौजा शहर खास, परगना देहात अमानत पर स्वामित्व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का घोषित किया जाए।
दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जवाबदेही दाखिल करने के लिए अधिकतम समय सीमा 90 दिन निर्धारित है।