Varanasi News: वाराणसी में कैब और ऑटो चालकों को अब गाड़ी में लिखना होगा नाम और आधार नंबर, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Varanasi News : अब वाराणसी में सार्वजनिक परिवहन चलाने वालों के लिए एक नया नियम आ गया है। ई-रिक्शा, ओला, उबर, रैपिडो और ऑटो-रिक्शा जैसे सभी सार्वजनिक वाहनों के ड्राइवरों को अब अपनी गाड़ी के अंदर अपना पूरा विवरण दिखाना होगा। इसमें उनका नाम, फोन नंबर और आधार नंबर शामिल होगा।

आरटीओ विभाग ने इस नियम को लागू करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर तय समय के बाद किसी वाहन में यह जानकारी नहीं मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन को सीज करना भी शामिल है।

आरटीओ प्रशासन शिखर ओझा ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों और मालिकों को अपने वाहन के दोनों किनारों के साथ-साथ पीछे की तरफ भी पीले या लाल रंग की पट्टी बनाकर, उस पर काले रंग से हिंदी में चालक का विवरण लिखना होगा।

इस नियम को लागू करने का मुख्य मकसद वाहनों और उनके ड्राइवरों का डेटा इकट्ठा करना है। आरटीओ प्रशासन ने साफ किया कि जिस ड्राइवर का नाम और विवरण गाड़ी पर दर्ज होगा, सिर्फ वही व्यक्ति उस वाहन को चला सकेगा। अगर कोई दूसरा वयस्क या नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

पहले से ही, ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा को बारकोड देकर उनके चलने का रूट तय कर दिया है, और अब यह नया नियम पारदर्शिता और सुरक्षा को और बढ़ाएगा।

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