ITR फाइलिंग 2025: सरकार ने दी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी, जानिए ज़रूरी दस्तावेज

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह छूट विशेष रूप से उन टैक्सदाताओं के लिए है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

यह फैसला टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतिम समय की भीड़ से बचना चाहते हैं या जिन्हें अपने दस्तावेज़ जुटाने में थोड़ी और मोहलत की आवश्यकता है।


ITR फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें पहले से तैयार रखने से फाइलिंग प्रक्रिया आसान और त्रुटिहीन हो जाती है। यहाँ उन प्रमुख दस्तावेज़ों की सूची दी गई है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी:

  1. पैन कार्ड (PAN Card): यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है, जिसके बिना ITR फाइल करना असंभव है।
  2. आधार कार्ड (Aadhaar Card): ITR फाइलिंग के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य है।
  3. फॉर्म 16 (Form 16): यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका नियोक्ता आपको यह फॉर्म जारी करेगा। इसमें आपके वेतन से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) और आपकी आय का विवरण होता है।
  4. फॉर्म 16A, 16B, 16C:
    • फॉर्म 16A: वेतन के अलावा अन्य आय (जैसे फ्रीलांसिंग आय, रेंटल इनकम, आदि) पर काटे गए TDS का प्रमाण पत्र।
    • फॉर्म 16B: अचल संपत्ति की बिक्री पर काटे गए TDS के लिए।
    • फॉर्म 16C: किराये पर काटे गए TDS के लिए।
  5. फॉर्म 26AS: यह आपके पैन नंबर से जुड़े सभी TDS/TCS (स्रोत पर एकत्र किया गया कर) और जमा किए गए करों का एक समेकित विवरण है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें आपके बैंक खातों से संबंधित TDS भी शामिल होता है।
  6. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक: पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आपके सभी बैंक खातों (बचत और चालू) के स्टेटमेंट आवश्यक होते हैं ताकि ब्याज आय, TDS कटौती और अन्य लेनदेन की पुष्टि की जा सके।
  7. निवेश के प्रमाण: यदि आपने आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80D, 80G, आदि के तहत छूट का दावा किया है, तो आपको उनके प्रमाण (जैसे PPF पासबुक, ELSS निवेश प्रमाण, जीवन बीमा प्रीमियम रसीदें, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें, होम लोन सर्टिफिकेट, शिक्षा ऋण ब्याज प्रमाण पत्र, दान की रसीदें) की आवश्यकता होगी।
  8. संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ (यदि लागू हो): यदि आपके पास कोई संपत्ति है जिससे किराये की आय होती है या जिसे बेचा गया है, तो उसके दस्तावेज़ (जैसे किराये का समझौता, संपत्ति बेचने का समझौता, स्टाम्प ड्यूटी रसीदें) ज़रूरी होंगे।
  9. व्यवसाय या पेशे से आय का विवरण (यदि लागू हो): यदि आप स्व-रोजगार या पेशेवर हैं, तो आपके आय और व्यय का विस्तृत विवरण, बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता (P&L account) आवश्यक होगा।
  10. अन्य आय का विवरण: यदि आपकी किसी अन्य स्रोत से आय है (जैसे बचत खाते से ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज, डिविडेंड, लॉटरी जीत आदि), तो उसका विवरण भी तैयार रखें।

इन दस्तावेज़ों को समय रहते इकट्ठा करने से अंतिम समय की हड़बड़ी से बचा जा सकता है और ITR फाइलिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकती है। यह बढ़ी हुई समय-सीमा टैक्सपेयर्स के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *