बनारस छावनी बंगला मालिक संघ का डीएम वाराणसी को पत्र: CEO CB पर सेना के अवैध प्रयोग का आरोप और छावनी बोर्ड बैठकों में ADM की मांग

वाराणसी, उत्तर प्रदेश: बनारस छावनी बंगला मालिक संघ, वाराणसी ने दिनांक 16 जुलाई, 2025 को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, श्री सत्येंद्र कुमार, आईएएस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में संघ ने सीईओ छावनी बोर्ड वाराणसी, श्री सत्यम मोहन पर बंगला मालिकों को डराने के लिए सेना के अवैध प्रयोग का आरोप लगाया है। साथ ही, उन्होंने छावनी बोर्ड की बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट से एक एडीएम/अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का भी अनुरोध किया है।


सेना के अवैध प्रयोग का आरोप

संघ ने अपने पत्र में ब्रिगेडियर ए. दत्ता, स्टेशन कमांडर, 39 जीटीसी, वाराणसी छावनी को संबोधित एक संलग्न पत्र का उल्लेख किया है, जिसकी प्रतिलिपि सीईओ छावनी बोर्ड वाराणसी और कैंट थाना, वाराणसी को भी भेजी गई है। इस पत्र में वाराणसी छावनी में बंगला मालिकों को निरीक्षण नोटिस देते समय छावनी बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेना के जवानों की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।

बंगला मालिक संघ का कहना है कि छावनी अधिनियम 2006 में इस तरह के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। उनका तर्क है कि कानून के अनुसार, सेना को केवल डीएम/कमिश्नर, वाराणसी और/या मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा ही बुलाया जा सकता है। इसलिए, सीईओ छावनी बोर्ड वाराणसी की यह कार्रवाई “एक अवैध और गैरकानूनी कार्य है, जिसके द्वारा वह वाराणसी जिले के नागरिक प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।”


छावनी बोर्ड बैठकों में ADM की प्रतिनियुक्ति की मांग

पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 के अनुसार, जो श्रेणी-1 छावनी (जिसमें वाराणसी छावनी शामिल है) पर लागू है, एडीएम/अधिकारी को समय-समय पर आयोजित छावनी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

यह पत्र छावनी क्षेत्र में नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच शक्तियों के उपयोग और समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है।

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