नई व्यवस्था: सावन में काशी में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी FIR

Varanasi News : सावन 2025 के पावन महीने को देखते हुए वाराणसी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पूरे सावन के दौरान शहर में मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है।

यह नई व्यवस्था 30 दिनों तक नगर निगम सीमा क्षेत्र के 182 वर्ग मील के दायरे में लागू रहेगी। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि अगर इस दौरान नगर निगम सीमा में मांस-मछली की कोई भी दुकान खुली पाई गई, तो सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी।

कार्यकारिणी सदस्य हनुमान प्रसाद ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सावन माह में मांस-मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रखने का अनुरोध किया गया था। इस पर महापौर ने सख्त निर्देश दिए कि आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को कार्यकारिणी के इस फैसले का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर, पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सावन माह में शहरी सीमा में मांस-मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।

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