उत्तराखंड महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी नियम: अब मॉल-दुकानों में रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं, धामी कैबिनेट ने इन शर्तों पर दी मंजूरी

Uttarakhand Mahilaon Ke Liye Night Duty Niyam: धामी कैबिनेट ने महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी दी। सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अनिवार्य। ओवर टाइम की सीमा भी बढ़ी।

Nov 27, 2025 - 11:00
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उत्तराखंड महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी नियम: अब मॉल-दुकानों में रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं, धामी कैबिनेट ने इन शर्तों पर दी मंजूरी

देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य में महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी। चार दुकानों, मॉल या किसी भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम कर सकेंगी।

हालांकि, कैबिनेट ने यह अनुमति कुछ सख्त शर्तों के साथ दी है, जिनका पालन संबंधित प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से करना होगा।


सुरक्षा के कड़े इंतजाम अनिवार्य

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धाराओं में संशोधन के बाद लिया गया है।

  • अनिवार्य सुरक्षा: नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिलाकर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे।

  • परिवहन: रात में महिलाओं को उनके घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

  • सहमति: रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।


ओवर टाइम की सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने श्रमिकों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आय बढ़ेगी।

  • ओवर टाइम की सीमा: कर्मचारी अब तीन महीने में 75 घंटे की बजाय 144 घंटे तक ओवर टाइम कर सकेंगे।

  • लाभ: इससे दुकानों और संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, साथ ही कर्मचारियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी

उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।