SIR: क्या वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में है आपका नाम? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करेंगे चेक
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भारत निर्वाचन आयोग की SIR (Summery Revision) प्रक्रिया के तहत, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इन लिस्टों में उन मतदाताओं का नाम शामिल नहीं होगा जिनके SIR फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है या जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना जताई है। यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं और सुधार के लिए दावा या शिकायत कर सकते हैं।
ऑनलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतदाता अपना नाम ऑनलाइन आसानी से सर्च कर सकते हैं:
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वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाएं।
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विवरण दर्ज करें: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखने के लिए अपना नाम और EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या) दर्ज करें।
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एप्लिकेशन का उपयोग: लिस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगी।
ऑफलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
जो मतदाता ऑफलाइन चेक करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था उपलब्ध है:
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BLO से संपर्क करें: हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध होगी।
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BLA की मदद: अगर आपको BLO तक पहुँचने में दिक्कत होती है, तो ब्रांच लेवल एजेंट (BLAs) आपकी मदद करेंगे।
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हटाए गए नामों की लिस्ट: चुनाव आयोग उन लोगों की लिस्ट भी पब्लिश करेगा जिनके नाम वोटर रोल से हटा दिए जाएंगे।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा या शिकायत कर सकते हैं।
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दावा/शिकायत: वोटर नाम जोड़ने या हटाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मृत या डुप्लीकेट एंट्री के बारे में भी चिंता जता सकते हैं।
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समय सीमा: चुनाव आयोग इस बाबत एक माह का समय देता है।
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सत्यापन और सुनवाई: चुनाव आयोग दावों को वेरिफाई करेगा और आपको सुनवाई के लिए बुला सकता है। सुनवाई के दौरान आपको चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों (जैसे पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र आदि) में से कोई भी दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।
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फाइनल लिस्ट: सत्यापन और सुनवाई के बाद आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में SIR फॉर्म जमा न होने का डेटा
चुनाव आयोग के अनुसार, SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर तक कुल 58,17,851 फॉर्म जमा नहीं हो पाए, जो कुल वोटर्स का 7.59% है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है:
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मृत्यु: 24,19,158 वोटर
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पता नहीं: 12,10,434 वोटर
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स्थायी रूप से स्थानांतरित: 19,92,816 वोटर
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पहले से एनरोल: 1,37,747 वोटर
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अन्य कारण: 57,696 वोटर