गोवंश तस्करी: पुलिस को कुचलने की कोशिश कर रहे 3 तस्कर गिरफ्तार; इलिया पुलिस ने वैन और पिकअप से 11 गोवंशों को छुड़ाया
Govansh Taskari: चंदौली इलिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस को कुचलने की कोशिश करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। वैन और पिकअप से क्रूरतापूर्वक लादे गए 11 गोवंश बरामद।
चंदौली: चंदौली पुलिस ने गोवंश तस्करी के एक बड़े और खतरनाक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर, थाना इलिया पुलिस टीम ने दो अलग-अलग कार्रवाई में वैन और पिकअप में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 11 गोवंशों को बरामद किया है और तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है।
इस दौरान तस्करों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके।
समदा पुलिया पर जानलेवा हमला
पहली कार्रवाई दिनांक 20.11.2025 को समदा पुलिया पर हुई, जब इलिया पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी।
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घटना: एक मारुति वैन (नंबर MP09HE1644) तेज गति से आती दिखी। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने जानबूझकर पुलिस बल को कुचलने की नीयत से गाड़ी बढ़ा दी। पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई।
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गिरफ्तारी: पुलिस ने पीछा कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया।
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महफूज कुरैशी (उम्र 24 वर्ष), निवासी चैनपुर, कैमूर भभुआ, बिहार।
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शहनवाज अंसारी (उम्र 21 वर्ष), निवासी बबुरा, भभुआ, कैमूर, बिहार।
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बरामदगी: वैन के अंदर क्रूरतापूर्वक लादे गए 3 गोवंश बरामद हुए।
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पूछताछ: गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे गोवंशों को मध्य प्रदेश से लादकर मिर्ज़ापुर के रास्ते बिहार वध हेतु बेचने के लिए ले जा रहे थे।
पिकअप ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर
दूसरी बड़ी कार्रवाई भी उसी दिन समदा नहर पुलिया पर हुई।
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घटना: एक टाटा योद्धा पिकअप वाहन के चालक ने चेकिंग कर रही पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से पुलिस वाहन में टक्कर मार दी और आगे जाकर पुलिया से टकराकर रुक गया।
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गिरफ्तारी: पिकअप से निकलकर भाग रहे एक अभियुक्त रईस खान (उम्र 42 वर्ष, निवासी हंडिया, प्रयागराज) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।
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बरामदगी: पिकअप वाहन से 8 राशि गोवंशीय पशु बरामद किए गए।
कड़ी धाराओं में केस दर्ज
तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना इलिया पर गोवध निवारण अधिनियम (धारा 3/5ए/5बी/8), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (धारा 11) और 109(1) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गोवंश तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।