झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ईडी मामले में राहत: लैंड स्कैम केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब कोर्ट में नहीं आना होगा, वकील ही करेंगे प्रतिनिधित्व

Jharkhand CM Hemant Soren ED Mamle Mein Rahat: झारखंड हाईकोर्ट ने कथित लैंड स्कैम मामले में CM हेमंत सोरेन को MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। अब वकील करेंगे प्रतिनिधित्व।

Dec 4, 2025 - 11:18
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झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ईडी मामले में राहत: लैंड स्कैम केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब कोर्ट में नहीं आना होगा, वकील ही करेंगे प्रतिनिधित्व

रांची, झारखंड: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बुधवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

मुख्यमंत्री ने निचली अदालत (MP-MLA कोर्ट) के 12 दिसंबर को अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। अब सोरेन की तरफ से उनके वकील ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।


10 समन की अवहेलना का था आरोप

  • शिकायतकर्ता: ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा ने शिकायत फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि कथित लैंड स्कैम में शामिल होने के सिलसिले में सोरेन को अथॉरिटी के सामने पेश होने के लिए 10 समन जारी किए गए थे, लेकिन सोरेन सिर्फ दो समन के जवाब में ही पेश हुए।

  • निचली अदालत का आदेश: इसके बाद, ईडी ने 2024 में MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज के सामने एक कंप्लेंट पिटीशन फाइल की थी, जिसने सोरेन को कोर्ट के सामने पर्सनली पेश होने का ऑर्डर दिया था।


हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

  • सीएम का पक्ष: सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी जानी चाहिए।

  • कोर्ट का फैसला: अदालत ने दलील स्वीकार करते हुए निचली अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पर रोक लगा दी।

कोर्ट के इस फैसले से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ईडी मामले में राहत मिली है, खासकर ऐसे समय में जब ईडी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपना रही है।