दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड: चार आरोपियों की हिरासत 4 दिन बढ़ी, कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में किया गया पेश; सुसाइड बॉम्बर उमर नबी से जुड़े तार

Delhi Lal Qila Blast NIA Remand: लाल किला ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों (डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, डॉ. शाहीन, मुफ्ती इरफान) की NIA हिरासत 4 दिन और बढ़ी। सुसाइड बॉम्बर उमर नबी से जुड़े तार।

Dec 8, 2025 - 18:39
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दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड: चार आरोपियों की हिरासत 4 दिन बढ़ी, कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में किया गया पेश; सुसाइड बॉम्बर उमर नबी से जुड़े तार

नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार (8 दिसंबर) को NIA ने चार आरोपियों—डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉ. शाहीन सईद—को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में पेश किया।

इन आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद, प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज अंजू बजाज चांदना की कोर्ट ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। NIA का दावा है कि ये सभी आरोपी मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे।


साजिश और मुख्य आरोपी

  • सुसाइड बॉम्बर: NIA के अनुसार, डॉक्टर उमर नबी ने ही लाल किले के सामने कार में धमाका किया था, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी।

  • अन्य साजिशकर्ता: NIA ने कोर्ट में तर्क दिया कि गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मुफ्ती और इरफान, सुसाइड बॉम्बर उमर नबी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे।


अन्य गिरफ्तारियां और कार मालिक

NIA इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने के लिए लगातार कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। अब तक NIA ने इस मामले में सात गिरफ्तारियां की हैं।

  • शोएब: 5 दिसंबर को आरोपी शोएब की हिरासत भी 10 दिन बढ़ाई गई थी। शोएब पर उमर नबी को धमाके से ठीक पहले पनाह देने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है।

  • आमिर रशीद अली: 2 दिसंबर को मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई गई थी। जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार का मालिक खुद आमिर था। एजेंसी का आरोप है कि उसने हमलावर के साथ साजिश रची और तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाई।

NIA का लक्ष्य इस नेटवर्क से जुड़े हर सदस्य की पहचान करना और उसे गिरफ्तार करना है, ताकि पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क को समझा जा सके।