दिल्ली एनसीआर प्रदूषण GRAP नियम बदले: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद CAQM ने उठाया बड़ा कदम, जानें स्टेज-I और स्टेज-II में क्या-क्या हुआ चेंज?
Delhi NCR Pollution GRAP Niyam Badle: CAQM ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद GRAP नियमों में बड़े बदलाव किए। अब स्टेज-II के नियम स्टेज-I में तत्काल लागू होंगे।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणी के बाद ये संशोधन लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने का इंतजार किए बिना समय रहते कड़े कदम उठाना है।
CAQM ने 20 नवंबर को विस्तृत बैठक के बाद इन बदलावों को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्टेज-II के कई नियम अब स्टेज-I में और स्टेज-III के नियम अब स्टेज-II में लागू होंगे।
स्टेज-I में अब लागू होंगे ये नियम (पहले स्टेज-II के थे)
GRAP के नियमों में संशोधन के बाद, वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने से पहले ही स्टेज-I में ये सख्त कदम उठाने होंगे:
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बिजली सप्लाई: डीजल जनरेटर का उपयोग रोकने के लिए बिना कटौती बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना।
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ट्रैफिक मैनेजमेंट: ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करना।
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सार्वजनिक परिवहन: सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना, CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करना।
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जन जागरूकता: टीवी, रेडियो और अखबारों के माध्यम से प्रदूषण संबंधी अलर्ट और परामर्श जारी करना।
स्टेज-II में अब ये नियम लागू (पहले स्टेज-III के थे)
स्टेज-III के कई नियम अब स्टेज-II में लागू होंगे, जिसका अर्थ है कि सामान्य से 'खराब' स्थिति में पहुंचने पर ही ये कड़े कदम उठाए जाएंगे:
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सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव: सरकारी दफ्तरों और नगर निगमों के कार्यालय समय में बदलाव करना। (केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के समय में बदलाव पर जल्द फैसला लेगी)।
इसके अलावा, स्टेज-IV के कुछ नियम अब स्टेज-III में लागू होंगे, जिनमें सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम (Work From Home) करने की अनुमति देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
बदलावों को तत्काल लागू करने का आदेश
CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III पहले ही लागू हैं (क्रमशः 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर 2025 से)। अब इन चरणों में किए गए संशोधनों को तुरंत लागू करना सभी संबंधित एजेंसियों के लिए अनिवार्य होगा।
CAQM ने आदेश जारी कर सभी विभागों से कहा है कि दिल्ली एनसीआर प्रदूषण GRAP नियम बदले हैं, और नए बदलावों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।