नैनीताल बारात नियम 200 मीटर: उत्तराखंड के इस खूबसूरत जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बाराती; DJ और हाई-बास लाइट पर भी लगी रोक
Nainital Baraat Niyam 200 Meter: नैनीताल SSP ने बारात में 200 मीटर से ज्यादा नाचने पर रोक लगाई। रात 10 बजे के बाद DJ पर बैन। हल्द्वानी में ट्रैफिक और शोर की समस्या दूर करने के लिए कड़े नियम लागू।
हल्द्वानी, उत्तराखंड: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने सहालग के सीजन में ट्रैफिक जाम और शोर-शराबे की समस्या को देखते हुए बारातों के लिए सख्त नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य हल्द्वानी शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, जिस पर अब पुलिस सख्ती से अमल करेगी।
200 मीटर तक ही हो सकेगा जश्न
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, बारातियों के नाचने और जश्न मनाने की जगह को सीमित कर दिया गया है।
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दूरी सीमा: अब बारात शादी स्थल या बैंक्वेट हॉल से सिर्फ 200 मीटर तक ही पैदल चल सकेगी।
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डीजे बैन: रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद करा दिया जाएगा। बारात के साथ हाई-बास डीजे ले जाने पर भी सख्त रोक होगी।
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उद्देश्य: इससे हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम और शोर की समस्या काफी कम हो जाएगी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।
लाइटिंग व्यवस्था में भी बदलाव
भारी ठेले वाली लाइट गाड़ियों को भी अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी:
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झालर लाइट: उनकी जगह हाथ से उठाई जाने वाली झालर लाइटों का उपयोग किया जाएगा।
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नियम: बैंड से जुड़े मजदूर इन लाइटों को सड़क किनारे लेकर चलेंगे, जिससे ट्रैफिक पर बोझ नहीं बढ़ेगा।
इन समस्याओं को देखते हुए एसएसपी ने यह फैसला लिया है क्योंकि शनिवार और रविवार को हल्द्वानी में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाती है और रात में निकलने वाली बारातों से एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पाता है।
पुलिस की अपील
पुलिस अब बैंक्वेट हॉल मालिकों, डीजे चलाने वालों और बैंड वालों से बैठक करेगी, जहाँ उन्हें नए नियमों के बारे में साफ जानकारी दी जाएगी और उनका पालन करने का आह्वान किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि इन फैसलों से शहर में व्यवस्था बेहतर होगी और शादी समारोह भी अधिक व्यवस्थित तरीके से संपन्न होंगे।