SIR Aadhaar Card Document: क्या आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम हो जाएगा शामिल? चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश, 13 मान्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी
SIR Aadhaar Card Document: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड अकेला मान्य नहीं। 13 अन्य दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश करने होंगे।
नई दिल्ली: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया 4 नवंबर से जारी है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं। इस बीच, मतदाताओं में एक बड़ा भ्रम यह है कि क्या केवल आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाया जा सकता है या नहीं?
चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं: वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है। SIR Aadhaar Card Document के सत्यापन के लिए 13 मान्य दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है।
आधार कार्ड क्यों नहीं है पर्याप्त?
चुनाव आयोग और भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, आधार कार्ड अकेले किसी को वोटर बनने के योग्य नहीं बनाता है।
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आधार अधिनियम: आधार अधिनियम के सेक्शन-9 में साफ कहा गया है कि आधार कार्ड को डोमिसाइल या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं माना जा सकता है।
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SIR में आधार: हालांकि, गणना प्रपत्र (Enumeration Form) में मतदाताओं को आधार कार्ड नंबर लिखना अनिवार्य है, लेकिन नाम शामिल करने का आधार अन्य प्रमाण पत्र ही बनेंगे।
SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया
BLO द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र (SIR Form) में आधार नंबर भरने के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देना ज़रूरी है:
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पुराना रिकॉर्ड: यदि आप मतदाता हैं, तो अपना वर्तमान एपिक नंबर लिखें।
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पारिवारिक लिंक: यदि आपका नाम 2002-2003 की SIR की लिस्ट में नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आदि का उल्लेख करें।
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सत्यापन: यदि 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फॉर्म भरने के बाद आपको नोटिस जारी किया जाएगा और फिर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान मान्य 13 दस्तावेज
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि SIR Aadhaar Card Document के तौर पर आधार कार्ड का उपयोग केवल एक लिंक के रूप में होगा। सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए ये 12 (प्लस आधार के लिए जारी गाइडलाइन) दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकते हैं:
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सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/PSU के रेगुलर एम्प्लॉई/पेंशनर को जारी आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर।
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इंडियन गवर्नमेंट/बैंक/लोकल अथॉरिटी/PCU द्वारा जारी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट।
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जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)।
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पासपोर्ट।
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मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट।
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स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट।
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फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट।
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OBC/ST/SC या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट।
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नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (जहां भी लागू हो)।
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स्टेट/लोकल अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर।
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गवर्नमेंट द्वारा कोई भी लैंड/हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट।
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आधार कार्ड के संबंध में कमीशन के लेटर नंबर 23/2025-ERS/Vol.II डेटेड 9.09.2025 के जरिए जारी किए गए डायरेक्शन लागू होंगे।