Varanasi News: मठ-मंदिरों पर टैक्स विवाद पर नगर निगम की सफाई, पातालपुरी मठ को मिली हाउस टैक्स से राहत

नगर निगम वाराणसी ने स्पष्ट किया कि मठ-मंदिरों को गृहकर से छूट है लेकिन जल और सीवर कर देना होगा। पातालपुरी मठ को हाउस टैक्स से मिली राहत।

Dec 18, 2025 - 18:35
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Varanasi News: मठ-मंदिरों पर टैक्स विवाद पर नगर निगम की सफाई, पातालपुरी मठ को मिली हाउस टैक्स से राहत

Varanasi News: वाराणसी में मठ-मंदिरों और उपासना स्थलों पर संपत्ति कर (Property Tax) को लेकर चल रहे विवाद के बीच नगर निगम वाराणसी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को आयोजित एक प्रेस वार्ता में नगर निगम प्रशासन ने टैक्स के नए नियमों, पातालपुरी मठ के प्रकरण और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की।

क्यों बदला टैक्स वसूलने का तरीका?

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के 9 मई 2025 के आदेशानुसार, अब सभी नगर निगमों में एकीकृत बिल (Integrated Bill) प्रणाली लागू की गई है।

  • पहले की व्यवस्था: गृहकर (House Tax) और जलकल विभाग (सीवर व जलकर) के बिल अलग-अलग जारी होते थे।

  • नई व्यवस्था: वित्तीय वर्ष 2025-26 से गृहकर, जलकर और सीवरकर को एक साथ 'एकीकृत संपत्ति कर' के रूप में भेजा जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष 4 महीनों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु उन भवनों को 'डिमांड नोटिस' जारी किए गए हैं, जिन पर 20 हजार रुपये से अधिक का बकाया है।

नगर निगम अधिनियम 1959 और टैक्स की अनिवार्यता

Varanasi News के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा-175 एवं 177 के तहत:

  • किसे छूट है: चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक उपासना स्थलों को गृहकर (House Tax) से पूर्णतः मुक्त रखा गया है।

  • किसे छूट नहीं है: अधिनियम में जलकर (Water Tax) और सीवरकर (Sewer Tax) को अवमुक्त नहीं किया गया है। यानी सेवाओं के बदले लिए जाने वाले इन करों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

पातालपुरी मठ प्रकरण पर स्पष्टीकरण

हाल ही में चर्चा में रहे पातालपुरी मठ (भवन संख्या- के0 66/3 एवं के0 66/4) के मामले में नगर निगम ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को बकाया होने के कारण डिमांड नोटिस जारी किया गया था। मठ के प्रतिनिधियों ने 9 नवंबर को कर मुक्ति हेतु आवेदन दिया, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने पातालपुरी मठ को गृहकर से मुक्त कर दिया है।

40 उपासना स्थल चिह्नित, अभियान जारी

नगर निगम वाराणसी वर्तमान में एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक उपासना स्थलों को कर मुक्त करने के लिए उनकी पहचान की जा रही है। अब तक केवल कोतवाली जोन में 40 उपासना स्थलों को चिह्नित किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ जारी रहेगी ताकि किसी भी धार्मिक स्थल को अनावश्यक परेशानी न हो।