दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड: मुजम्मिल, आदिल, इरफान और शाहीन की रिमांड 4 दिन बढ़ी; NIA का दावा— सुसाइड बॉम्बर के साथी रच रहे थे बड़ी साजिश

Delhi Lal Qila Blast NIA Remand: लाल किला कार ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों (मुजम्मिल, आदिल, इरफान, शाहीन) की NIA हिरासत 4 दिन बढ़ी। NIA का दावा- ये सुसाइड बॉम्बर के सहयोगी थे।

Dec 8, 2025 - 18:34
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दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड: मुजम्मिल, आदिल, इरफान और शाहीन की रिमांड 4 दिन बढ़ी; NIA का दावा— सुसाइड बॉम्बर के साथी रच रहे थे बड़ी साजिश

नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किले के सामने कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को चार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। 10 दिनों की कस्टडी पूरी होने के बाद, कोर्ट ने आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉ. शाहीन सईद की NIA हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट NIA रिमांड के दौरान NIA ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये आरोपी मुजम्मिल, उमर नबी, आदिल, शाहीन, मुफ्ती और इरफान मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे।


सुसाइड बॉम्बर से कनेक्शन

यह मामला 10 नवंबर को लालकिले के सामने हुए आतंकी हमले से संबंधित है, जिसमें डॉक्टर उमर नबी ने कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बर बनकर कार में धमाका किया था। गिरफ्तार चारों आरोपियों से NIA बारी-बारी पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क को समझा जा सके।

  • गिरफ्तारी: इन चारों आरोपियों को 10 नवंबर के आतंकी हमले के बाद जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

  • दावा: NIA का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने सुसाइड बॉम्बर उमर को हर चीज में मदद की थी।


शोएब की रिमांड भी बढ़ी

इससे पहले, बीते शुक्रवार को NIA की विशेष अदालत ने फरीदाबाद निवासी आरोपी शोएब की हिरासत को भी 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया था।

  • शोएब पर आरोप: शोएब पर आरोप है कि उसने आतंकवादी हमले से ठीक पहले बम बनाने वाले आतंकी उमर उन नबी को अपने घर में शरण दी थी और उसकी गतिविधियों को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान किया था।


NIA की नजर आतंकी नेटवर्क पर

NIA का मानना है कि इस नई गिरफ्तारी से बमबारी के पीछे के ऑपरेशनल नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी को पकड़ा गया है। एजेंसी को उम्मीद है कि रिमांड में पूछताछ के बाद मिलने वाले क्लू के आधार पर भविष्य में इस मामले में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।