कर्नाटक 9 महीने के बच्चे को हेलमेट: हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
Karnataka 9 Mahine Ke Bachche Ko Helmet: कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य। ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू की।
बेंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब कर्नाटक में 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बाइक पर पीछे बैठाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यातायात पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई है और बिना सुरक्षा उपायों के बच्चों को ले जाने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
हेलमेट नहीं तो कार्रवाई
बेंगलुरु के ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्तिक रेड्डी ने बताया कि बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और हर जीवन कीमती है।
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नियम: केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए तय स्पीड लिमिट और हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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जागरूकता: पुलिस का मानना है कि बेंगलुरु में अभी भी कई अभिभावक बच्चों के लिए हेलमेट खरीदने से पीछे हटते हैं, जबकि बाजार में करीब 1,000 रुपये की कीमत में कई तरह के हल्के और सुरक्षित हेलमेट आसानी से मिल जाते हैं।
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सरकार की तैयारी: सरकार आगामी छह महीनों में बच्चों के लिए हेलमेट संबंधी नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।
ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है:
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'एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें': इस अभियान के तहत नागरिकों को ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
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रजिस्ट्रेशन: रजिस्टर्ड प्रतिभागी BTP ASTraM ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव मिलेगा और प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।
पुलिस की यह सख्ती और जागरूकता अभियान सुनिश्चित करेगा कि कर्नाटक 9 महीने के बच्चे को हेलमेट पहनाने के नियम का पालन हो और सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।