पुणे कोर्ट राहुल गांधी मानहानि केस: 'जिस आदेश को चैलेंज नहीं किया, उस पर टिप्पणी न करें…', सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत

Pune Court Rahul Gandhi Manhani Case: सावरकर मानहानि केस में पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्हें फाइनल हो चुके आदेशों पर टिप्पणी करने से मना किया गया, जिससे कोर्ट के काम पर शक पैदा न हो।

Dec 4, 2025 - 11:27
 0
पुणे कोर्ट राहुल गांधी मानहानि केस: 'जिस आदेश को चैलेंज नहीं किया, उस पर टिप्पणी न करें…', सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत

पुणे, महाराष्ट्र: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी नसीहत दी है। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई के दौरान, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) अमोल एस शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे किसी आदेश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो फाइनल हो गया हो, या फिर केस को उनकी ओर से चैलेंज नहीं किया गया हो।


कोर्ट के काम करने के तरीके पर शक

  • याचिका: राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर (सावरकर के पोते) 2023 में 'समन जारी करने का ऑर्डर' ठोस सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि "अनावश्यक दबाव डालकर" और कोर्ट के सामने "जल्दबाजी तथा अर्जेंसी का माहौल" बनाकर "हासिल करने में कामयाब रहे।"

  • आपत्ति: सत्यकी सावरकर की ओर से एडवोकेट संग्राम कोल्हटकर ने इस याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आरोपी (राहुल गांधी) ने कोर्ट के काम करने के तरीके पर गंभीर शक जताया है, जबकि पहले के जज ने सभी सबूतों को देखने के बाद ही समन जारी किया था।


कोर्ट ने दी कड़ी नसीहत

जज अमोल एस शिंदे ने सुनवाई के दौरान माना कि राहुल गांधी की अर्जी से कोर्ट के काम करने के तरीके पर शक पैदा हुआ है।

  • जज की टिप्पणी: मजिस्ट्रेट ने कहा, "अगर कांग्रेस नेता को समन जारी करने से कोई शिकायत है, तो उन्हें इसे सही कोर्ट में चुनौती दी जाना चाहिए। लेकिन, वह उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जिसे उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया हो।"

  • निर्देश: कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया कि वह किसी भी ऐसे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं करेंगे जो फाइनल हो गया हो या फिर जिसे चुनौती नहीं दी गई हो।


क्या था मानहानि का मामला?

सत्यकी सावरकर ने अपनी मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम आदमी की पिटाई कर दी थी, और इससे उन्हें खुशी हुई थी। शिकायत में कहा गया कि सावरकर ने ऐसी कोई घटना कभी नहीं लिखी।