UP: शाहजहांपुर एंबुलेंस रास्ता रोका, 3 KM तक साइड नहीं दी कार चालक ने; वीडियो वायरल होने पर ₹10,000 का चालान, DIG ने जारी की कड़ी चेतावनी
Shahjahanpur Ambulance Rasta Roka: शाहजहांपुर में कार चालक ने 3 KM तक एंबुलेंस का रास्ता रोका। वीडियो वायरल होने पर ₹10,000 का चालान। DIG ने 194E के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक कार चालक की घोर लापरवाही ने एक गंभीर मरीज की जान खतरे में डाल दी। कार चालक ने करीब 3 किलोमीटर तक एक एंबुलेंस का रास्ता रोका, जिसके अंदर एक गंभीर रूप से बीमार महिला मरीज थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शाहजहांपुर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए कार चालक पर ₹10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया।
बरेली जोन के DIG अजय कुमार साहनी ने इस घटना को देखते हुए पूरे जोन में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 194E के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
49 सेकंड के वीडियो से खुला राज
यह घटना बुधवार रात कच्चा कटरा इलाके की है। एंबुलेंस चालक एक गंभीर महिला मरीज को लेकर प्राइवेट अस्पताल जा रहा था। मरीज की हालत गंभीर होने के कारण ड्राइवर लगातार हॉर्न और सायरन बजा रहा था, लेकिन सामने चल रही कार रास्ता नहीं दे रही थी।
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वायरल वीडियो: एंबुलेंस चालक ने इस पूरी घटना का 49 सेकंड का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस हरकत में आई।
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चालान: कार मालिक की पहचान इंदरपाल सिंह के रूप में हुई, जिस पर पुलिस ने तुरंत ₹10,000 रुपये का चालान काटा। हालांकि, इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।
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राहत की बात: DIG साहनी ने बताया कि गनीमत रही कि मरीज समय पर अस्पताल पहुंच गई और अब उसकी हालत ठीक है।
DIG ने पूरे जोन में जारी की 'नो टॉलरेंस' चेतावनी
वीडियो वायरल होने और घटना की गंभीरता को देखते हुए बरेली जोन के DIG अजय कुमार साहनी ने शाहजहांपुर एंबुलेंस रास्ता रोका जैसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
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सख्त संदेश: DIG साहनी ने चेतावनी दी, "यह सिर्फ चालान नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और लोगों की जान बचाने का एक सख्त संदेश है। इस तरह की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
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विशेष निगरानी: बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत और संभल समेत पूरे बरेली ज़ोन में ट्रैफिक पुलिस को खास निगरानी का आदेश दिया गया है। एंबुलेंस रोकने की किसी भी शिकायत पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।
रास्ता न देने पर क्या है कानूनी सजा?
पुलिस ने आम जनता को सचेत किया है कि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना एक गंभीर अपराध है और अब एंबुलेंस का रास्ता रोकना बहुत महंगा पड़ेगा।
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मोटर वाहन अधिनियम धारा 194E: इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस या किसी भी इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकता है, तो:
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₹10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।
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पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इमरजेंसी वाहनों को तुरंत रास्ता दें, क्योंकि कुछ सेकंड की देरी से भी किसी की जान जा सकती है।