SIR 2003 लिस्ट में नाम नहीं: घबराएं नहीं! मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए ऐसे भरें फॉर्म, जानें 'लिंक' करने का सही तरीका
SIR 2003 List Mein Naam Nahin: मतदाता सूची पुनरीक्षण में अगर SIR 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो घबराएं नहीं। फॉर्म में माता-पिता/दादा-दादी का विवरण लिंक करने का सही तरीका जानें।
नई दिल्ली: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम तेज़ी से चल रहा है। इस बीच, फॉर्म भरने वाले कई मतदाता परेशान हैं क्योंकि SIR 2003 लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे में मतदाता संशय में हैं कि क्या इस कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि SIR 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, तो भी आप अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने का एक खास तरीका है।
???? 'लिंक' करने का है सही तरीका
चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्ट निर्देश के अनुसार, यदि SIR 2003 लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको फॉर्म में 'लिंक' करना होगा:
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यदि आपका नाम नहीं है: यदि एसआईआर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो फॉर्म भरते समय नीचे के बाईं कॉलम में अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी किसी का भी विवरण लिख दें।
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क्या-क्या भरें: आपको उनका नाम, वोटर कार्ड की संख्या (EPIC), उनके साथ अपना संबंध, विधानसभा केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का नंबर और पार्ट और सीरियल नंबर का अवश्य उल्लेख करना है।
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फायदा: इससे आपका नाम उनसे लिंक कर दिया जाएगा और फिर मतदाता सूची में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा।
विवाहित महिलाएं कैसे भरें फॉर्म?
SIR फॉर्म भरने में विवाहित महिलाओं को अक्सर यह कंफ्यूजन होती है कि वे शादी के पहले या बाद के विवरण में से क्या भरें।
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चुनाव आयोग का निर्देश: विवाहित महिलाओं को फॉर्म उसी अनुसार भरा जाना चाहिए, जैसा पूर्व की 2003 की सूची में नाम दर्ज है।
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अगर नाम 2003 में है: तो राइट साइड वाले कॉलम में अपना नाम भरें।
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अगर नाम 2003 में नहीं है: तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का विवरण भरें और उससे अपने को लिंक करें।
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नाम कटने की आशंका पर क्या करें?
यदि आपका नाम एसआईआर 2003 की लिस्ट में नहीं है और फिर भी आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में है, तो भी अपना Enumeration Form भरकर BLO को जमा दें।
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नोटिस और सुनवाई: ऐसी स्थिति में जिला चुनाव कार्यालय की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
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साक्ष्य: सुनवाई के दौरान आपको चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 12 मान्य दस्तावेजों (जिसमें पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं) में से कोई एक पेश करना होगा। सत्यता की जांच करने के बाद ही आपका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धिकरण करना है, इसलिए सभी कॉलम में सही जानकारी भरना अनिवार्य है।