Uttar Pradesh: 54 दिन बाद जेल पहुंचे आजम खान, अखिलेश बोले- 'ये सत्ता का गुरूर', सपा ने बताया नाइंसाफी

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा के बाद जेल भेजा गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे 'सत्ता का गुरूर' बताकर योगी सरकार पर हमला किया।

Nov 18, 2025 - 10:58
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Uttar Pradesh: 54 दिन बाद जेल पहुंचे आजम खान, अखिलेश बोले- 'ये सत्ता का गुरूर', सपा ने बताया नाइंसाफी

लखनऊ/रामपुर: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। यह घटनाक्रम सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कड़ी प्रतिक्रिया आई है।


अखिलेश यादव: "ये सत्ता का गुरूर है"

कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में आजम खान और उनके बेटे की फोटो लगाते हुए लिखा:

“सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।”

अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और इसे 'सत्ता का गुरूर' करार दिया।


दो पैन कार्ड मामले में हुई सजा

पिता-पुत्र की मुश्किलें बढ़ाने वाला यह मुकदमा 2019 में तत्कालीन विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज करवाया गया था।

  • मामला: अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप था। आजम खान को भी इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया था।

  • शिकायतकर्ता का बयान: फैसला आने के बाद शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने इसे 'सत्य की जीत' बताया।

कोर्ट के इस निर्णय से पिता-पुत्र दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।


सपा ने लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले सोमवार को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और कानून का शासन खत्म हो गया है, और बीजेपी लोकतंत्र को बंधक बनाकर शासन करना चाहती है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर सकती है।