Varanasi News: रेल संपत्ति की चोरी और खरीद-बिक्री के बड़े खेल का पर्दाफाश; RPF और CIB ने कबाड़ दुकान पर मारा छापा

वाराणसी के चौकाघाट में आरपीएफ वाराणसी सिटी और सीआईबी ने चोरी की रेल संपत्ति खरीदते और बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में पीतल का सामान बरामद।

Jan 27, 2026 - 16:33
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Varanasi News: रेल संपत्ति की चोरी और खरीद-बिक्री के बड़े खेल का पर्दाफाश; RPF और CIB ने कबाड़ दुकान पर मारा छापा

वाराणसी। रेल संपत्ति की सुरक्षा के प्रति मुस्तैद आरपीएफ वाराणसी सिटी और CIB/BSB की संयुक्त टीम ने शनिवार को चौकाघाट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेल सामग्री चोरी करने वाले और उसे खरीदने वाले कबाड़ दुकानदार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से रेलवे कोचों में इस्तेमाल होने वाली पीतल की टोटियाँ और अन्य कीमती सामान बरामद हुए हैं।

कबाड़ की दुकान पर रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी

मुखबिर की सटीक सूचना पर आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने चौकाघाट पानी टंकी के पास जीटी रोड पर स्थित 'रामकृष्ण गुप्ता उर्फ पप्पू' की कबाड़ दुकान पर दबिश दी। दोपहर करीब 12:55 बजे पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को चोरी की रेल संपत्ति बेचते और दुकानदार को उसे खरीदते हुए रंगे हाथ दबोच लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

  1. रामकिशुन गुप्ता उर्फ पप्पू (रिसीवर): पुत्र स्वर्गीय मेवा लाल, निवासी- रतनपुर डुमरी, मुगलसराय, चंदौली। (कबाड़ दुकानदार)

  2. दीनानाथ यादव: पुत्र कमलेश यादव, निवासी- झोटना बोझवा, थाना बहरियाबाद, जिला गाजीपुर। (चोर/विक्रेता)

बरामदगी: पीतल की टोटियाँ और वाश बेसिन

तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से रेलवे के मैकेनिकल विभाग द्वारा कोचों के बाथरूम में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित सामग्रियां बरामद की गईं:

  • फ्लश कॉक: 03 अदद

  • टोटी (पाइप सहित): 05 अदद

  • पीतल हाइड्रेंट: 04 अदद

  • वाश बेसिन: 02 अदद

  • पीतल की अन्य टोटियाँ: 26 अदद

  • कुल वजन: 29.00 किलोग्राम

  • अनुमानित कीमत: ₹15,000/-

विधिक कार्यवाही

आरपीएफ ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 02/2026 के तहत धारा 3 रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम (RP UP Act) के अंतर्गत दिनांक 24.01.2026 को मामला पंजीकृत किया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि रेल संपत्ति चोरी करने वाले बड़े गिरोह तक पहुँचा जा सके।