नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदला पार्किंग नियम: 8 मिनट से ज़्यादा रुके तो लगेगा ₹50 जुर्माना

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 जून से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे। अब यात्रियों को ड्रॉप या पिक करने वाली कारें पार्किंग एरिया में सिर्फ 8 मिनट रुक सकेंगी, इससे ज़्यादा समय पर ₹50 से ₹500 तक का जुर्माना लगेगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदला पार्किंग नियम: 8 मिनट से ज़्यादा रुके तो लगेगा ₹50 जुर्माना
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब कार से आने-जाने वाले लोगों और यात्रियों को ड्रॉप या पिक करने वालों के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। नए नियमों के मुताबिक, स्टेशन के सामने वाले इलाके, यानी पार्किंग एरिया में आप अपनी कार के साथ केवल 8 मिनट तक ही रुक सकते हैं। इससे ज़्यादा समय बिताने पर आपको जुर्माना चुकाना होगा। ये नियम 25 जून से लागू कर दिया जाएगा।


क्या है नया नियम?

पहले लोग अपने जानने वालों को ड्रॉप करने या रिसीव करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी कार से पहुँचते थे। ट्रेन लेट होने की स्थिति में वे पार्किंग एरिया में कभी एक घंटा, तो कभी दो से तीन घंटे तक अपनी कार खड़ी रखते थे। लेकिन अब उन्हें वहाँ अपनी कार के लिए सिर्फ 8 मिनट का ही समय मिलेगा।

यह समय केवल इतना ही है कि आप ट्रेन से आने या जाने वाले व्यक्ति को स्टेशन पर ड्रॉप कर सकें या उन्हें अपनी कार में बैठाकर बाहर निकल सकें।

  • 8 मिनट से ज़्यादा रुकने पर: ₹50 का जुर्माना लगेगा।
  • 15 से 30 मिनट के बीच रुकने पर: ₹200 चुकाने होंगे।
  • 30 मिनट से ज़्यादा रुकने पर: गाड़ियों को उठा लिया जाएगा और ₹500 तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

यह 'पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल' प्रणाली 25 जून से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर एंट्री और एग्जिट गेट पर लागू हो जाएगी।


पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल क्या है और इसके फायदे?

पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी प्रणाली है जो पार्किंग स्थल में वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल उन्हीं गाड़ियों को पार्किंग क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मिले, जिन्हें वहाँ रुकने की इजाज़त है।

रेलवे ने दावा किया है कि इस नियम को लागू करने से स्टेशन पर भीड़ और जाम की समस्या कम होगी। साथ ही, इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन टेंडर खत्म होने की वजह से बंद हो गई थी, जिसे नए टेंडर के साथ फिर से शुरू किया गया है।


अन्य स्टेशनों पर भी लागू है यह नियम

राजधानी के कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी यह व्यवस्था पहले से चल रही है, जिसमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन शामिल है। पहले केवल कमर्शियल वाहनों से पिक एंड ड्रॉप पर फीस ली जाती थी, जबकि निजी वाहनों को 8 मिनट की छूट मिलती थी। हालांकि, अब हर वाहन को 8 मिनट की छूट मिलती है, और इससे ज़्यादा रुकने पर फीस लगती है।

क्या आप इस नए नियम या रेलवे से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के बारे में और जानना चाहेंगे?