नेशनल हाईवे पर अब 'एनुअल टोल पास' की सुविधा: साल भर में 200 फ्री ट्रिप

नेशनल हाईवे पर बार-बार यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने 'एनुअल टोल पास' सुविधा शुरू की है। यह डिजिटल पास 15 अगस्त से उपलब्ध होगा, जिसके ज़रिए एक वर्ष में एक तय रूट पर 200 बार तक बिना टोल चुकाए यात्रा की जा सकेगी। इस पास के लिए NHAI और MoRTH की वेबसाइटों और 'राजमार्ग यात्रा' ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। यह सुविधा नियमित यात्रियों, स्कूल बसों और व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी।

नेशनल हाईवे पर अब 'एनुअल टोल पास' की सुविधा: साल भर में 200 फ्री ट्रिप
Online Toll Pass Process

अगर आप नेशनल हाईवे पर बार-बार सफ़र करते हैं और हर बार टोल चुकाने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए है। सरकार ने अब एनुअल टोल पास (Annual Toll Pass) की सुविधा शुरू की है। इस पास के ज़रिए आप एक साल के लिए एक तय रूट पर 200 बार तक बिना हर बार टोल चुकाए सफ़र कर सकेंगे। यह सुविधा 15 अगस्त से शुरू की जाएगी।


क्या है एनुअल टोल पास?

एनुअल टोल पास एक डिजिटल पास होता है जो आपको एक निश्चित टोल रूट पर एक साल में 200 बार 'फ्री ट्रिप' करने की सुविधा देता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप रोज़ाना ऑफिस या बिज़नेस के लिए एक ही हाईवे रूट पर जाते हैं, तो आपको बार-बार FASTag से पैसे कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

इस पास का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नियमित सफ़र करने वालों, स्कूल बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कंपनियों के कमर्शियल व्हीकल्स को होगा। सरकार ने यह फ़ैसला इन सभी की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया है।


कैसे करें अप्लाई और किन डॉक्यूमेंट्स की होगी ज़रूरत?

एनुअल टोल पास के लिए आप ऑनलाइन मोड में बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) और MoRTH (मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़) ने अपने पोर्टल्स और ऐप पर एक नया लिंक शुरू करने की योजना बनाई है।

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स/जानकारी:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • वाहन मालिक का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)
  • तय रूट की जानकारी (शुरुआती और अंतिम बिंदु - Origin and Destination)
  • वाहन कैटेगरी (निजी/कमर्शियल आदि)

अप्लाई करने के डिजिटल प्लेटफॉर्म

एनुअल टोल पास के लिए अप्लाई करने के दो डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे:

  1. राजमार्ग यात्रा ऐप (Highway Saathi App):

    • ऐप डाउनलोड करें।
    • लॉगिन या रजिस्टर करें।
    • 'Annual Toll Pass' सेक्शन पर जाएँ।
    • वाहन की डिटेल्स और रूट डालें।
    • डिजिटल पेमेंट करें।
    • आपका पास वर्चुअली एक्टिव हो जाएगा।
  2. NHAI / MoRTH वेबसाइट:

    • NHAI (https://nhai.gov.in) या MoRTH (https://morth.nic.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
    • होमपेज पर 'Annual Toll Pass' का लिंक मिलेगा (यह जल्द ही शुरू किया जाएगा)।
    • उस पर क्लिक करके फ़ॉर्म भरें।
    • ज़रूरी डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट करें।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद पास एक्टिवेट हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

  • क्या यह पास सभी हाईवे पर मान्य होगा? नहीं, यह पास केवल एक तय रूट के लिए ही मान्य होगा। आपको अप्लाई करते समय उस रूट की जानकारी देनी होगी।
  • क्या 200 ट्रिप खत्म होने पर चार्ज लगेगा? हाँ, 200 ट्रिप खत्म होने के बाद सामान्य टोल चार्जेज लागू होंगे और आपके FASTag से पैसे कटना शुरू हो जाएँगे।

यह नई सुविधा रोज़ाना हाईवे पर सफ़र करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और टोल प्लाज़ा पर लगने वाले समय को भी कम करेगी।