अयोध्या में राम मंदिर के आसपास भवनों की ऊंचाई तय: विकास प्राधिकरण ने जारी किए नए नियम, दो जोन में बंटा 'राम नगरी'!

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर के आसपास भवनों की ऊंचाई पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब राम मंदिर परिक्षेत्र को दो जोनों (7.50 मीटर और 15 मीटर) में बांटा गया है, जहां निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

अयोध्या में राम मंदिर के आसपास भवनों की ऊंचाई तय: विकास प्राधिकरण ने जारी किए नए नियम, दो जोन में बंटा 'राम नगरी'!
नोटिस बोर्ड

अब अयोध्या में राम मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने इन स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर आम जनता को इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि राम नगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ-साथ पूरे अयोध्या ज़िले में हजारों करोड़ रुपये की सैकड़ों योजनाएं और परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। एडीए ने अयोध्या को दो अलग-अलग जोनों में विभाजित किया है, ताकि सुनियोजित विकास हो सके।


राम मंदिर परिक्षेत्र में भवन निर्माण की ऊंचाई तय

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर परिक्षेत्र में भवनों के निर्माण के लिए ऊंचाई का नया मापदंड तय कर दिया है। अब राम मंदिर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवन निर्माणकर्ता अपने आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए तय की गई ऊंचाई की सीमा से अधिक ऊंचाई में निर्माण नहीं करा सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, अयोध्या धाम क्षेत्र के कई हिस्सों को दो अलग-अलग जोनों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जोन-1 और जोन-2 नाम दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब भवन निर्माण के लिए तय मानक ऊंचाई से अधिक भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:

  • जोन-1 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी नए भवन की अधिकतम ऊंचाई सड़क से मात्र 7.50 मीटर तक ही हो सकेगी।
  • जोन-2 क्षेत्र में यह सीमा 15 मीटर निर्धारित की गई है।

यह निर्णय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राम नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को बनाए रखना और अनियंत्रित शहरीकरण पर नियंत्रण करना है।


प्रतिबंधित क्षेत्र और सूचना बोर्ड

राम मंदिर के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थान शामिल हैं:

  • रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग
  • अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन
  • रायगंज रोड
  • रानी बाजार चौराहा
  • तपस्वी जी की छावनी चौराहा
  • वाल्मीकि भवन
  • राम की पैड़ी का दक्षिणी भाग
  • लक्ष्मण घाट
  • साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे का क्षेत्र

इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण ने बाकायदा एक मानचित्र के साथ नोटिस बोर्ड लगाए हैं, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को यह जानकारी आसानी से मिल सके।


नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संस्था बिना स्वीकृति या तय सीमा से अधिक ऊंचाई का निर्माण करेगा, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर भवन गिराने तक की कार्यवाही हो सकती है। यह कदम अयोध्या के सुनियोजित विकास और उसके धार्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।