Chandauli News : 23 साल पुराने पशु क्रूरता मामले में दोषी को ₹3,000 जुर्माना

उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक 23 साल पुराने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम मामले में दोषी प्रेम राम को सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹3,000 का जुर्माना सुनाया है।

Chandauli News : 23 साल पुराने पशु क्रूरता मामले में दोषी को ₹3,000 जुर्माना

Chandauli News : उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक 23 साल पुराने पशु क्रूरता मामले में सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी प्रेम राम को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 30 नवंबर 2002 का है, जब चकिया पुलिस ने दाउनपुर निवासी प्रेम राम को पशु तस्करी करते हुए पकड़ा था। प्रेम राम के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत चालान कर उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया।

यह फैसला दर्शाता है कि कानून पशु क्रूरता के मामलों में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है, भले ही मामला कितना भी पुराना क्यों न हो।