EPFO का बड़ा फैसला: अब PF खाते से ₹5 लाख तक तुरंत निकालें, बिना किसी झंझट!

EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है, जिससे अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर खरीदने जैसी ज़रूरतों के लिए PF खाते से बिना किसी मैनुअल सत्यापन के ₹5 लाख तक तुरंत निकाल सकेंगे।

EPFO का बड़ा फैसला: अब PF खाते से ₹5 लाख तक तुरंत निकालें, बिना किसी झंझट!
ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से ज़रूरत पड़ने पर ₹5 लाख तक की राशि बिना किसी झंझट के तुरंत निकाल सकेंगे। EPFO ने अपने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। इस कदम से कर्मचारियों को आपात स्थिति में तेज़ी से फंड मिल सकेगा, वह भी बिना किसी मैनुअल सत्यापन के।


ऑटो-सेटलमेंट क्या है और क्यों है ख़ास?

EPFO ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, जिसका मकसद मुश्किल समय में जल्द से जल्द आर्थिक मदद मुहैया कराना था। ऑटो-सेटलमेंट का मतलब है कि आपके PF खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमैटिक कर दिया गया है। यानी, आपको EPFO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न ही लंबी-चौड़ी कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। सिस्टम खुद ही आपके क्लेम को वेरिफाई करता है और पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है।

पहले यह सुविधा सिर्फ ₹50,000 तक के क्लेम के लिए थी, जिसे मई 2024 में बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया था। अब EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की कार्यकारी समिति (EC) ने इस सीमा को और बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप ₹5 लाख तक की राशि बिना किसी मैनुअल सत्यापन के तुरंत निकाल सकते हैं।


पहले क्या थी दिक्कत?

पहले अगर आपको ₹1 लाख से ज़्यादा की राशि निकालनी होती थी, तो आपको मैनुअल सत्यापन की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था। इसके लिए EPFO ऑफिस जाना पड़ता था, जहाँ आपको कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। कागजात जमा करने से लेकर अप्रूवल तक, पूरी प्रक्रिया में कई दिन या हफ़्ते भी लग जाते थे। ख़ासकर उन लोगों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती थी, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, शादी, या घर खरीदने जैसे बड़े खर्चों के लिए तुरंत पैसों की ज़रूरत होती थी।

लेकिन अब ₹5 लाख तक की ऑटो-सेटलमेंट सीमा के साथ ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। कर्मचारी अपने PF खाते से ज़रूरत के वक़्त तुरंत पैसे निकाल सकेंगे, वह भी बिना किसी देरी के।


किन मामलों में निकाल सकते हैं PF का पैसा?

आप अपने PF खाते से कई ज़रूरतों के लिए पैसे निकाल सकते हैं:

  • मेडिकल इमरजेंसी: अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तो आप कभी भी PF से पैसा निकाल सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार निकासी की जा सकती है।
  • शादी: अपनी, बच्चों या भाई-बहनों की शादी के लिए PF से पैसा निकाला जा सकता है, बशर्ते आपने कम से कम 7 साल तक EPF में योगदान दिया हो। इस स्थिति में आप अपने हिस्से के योगदान (ब्याज सहित) का 50% तक निकाल सकते हैं।
  • घर खरीदना, बनाना या मरम्मत करना: अगर आप घर खरीदना या बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल की सदस्यता होनी चाहिए। मरम्मत के लिए घर बनने के 5 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है और दूसरी बार मरम्मत के लिए पहली निकासी के 10 साल बाद ही पैसा निकलेगा। इस उद्देश्य के लिए सिर्फ एक बार ही निकासी की इजाज़त है।
  • होम लोन चुकाना: अगर आपने घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए लोन लिया है तो आप उसका बकाया चुकाने के लिए भी PF से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी सदस्यता कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। निकासी की राशि 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA, कर्मचारी-नियोक्ता का कुल योगदान या बकाया लोन में से जो भी राशि कम हो, उतनी ही हो सकती है।
  • बच्चों की शिक्षा: आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी PF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी 7 साल की सदस्यता ज़रूरी है और आप अपने हिस्से के योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा पूरी सेवा अवधि में सिर्फ 3 बार ही मिलती है।
  • रिटायरमेंट से पहले: अगर आप रिटायरमेंट से 1 साल पहले हैं, तो आप अपने कुल PF फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा जीवन में केवल एक बार मिलती है।
  • बेरोज़गारी की स्थिति में: अगर आपकी कंपनी 15 दिन से ज़्यादा समय तक बंद रही हो या आपको लगातार 2 महीने से ज़्यादा सैलरी न मिली हो, तो आप अपने हिस्से का पैसा निकाल सकते हैं।

यह EPFO का एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और आपातकालीन ज़रूरतों के लिए तत्काल पहुँच प्रदान करेगा।