NEET UG 2025 रिजल्ट जारी: इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने हासिल की 2nd रैंक, 75 छात्रों का रिजल्ट अभी भी रुका; जानें क्या है पूरा विवाद
NEET UG 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की। हालांकि, इंदौर हाईकोर्ट में लंबित मामले के कारण 75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर अभी भी रोक लगी हुई है, यह मामला परीक्षा के दौरान बिजली जाने से जुड़ा है।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, और एक बार फिर इंदौर सुर्खियों में है। इस बार अच्छी खबर यह है कि नीट यूजी 2025 रिजल्ट में इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने ऑल इंडिया स्तर पर 2nd रैंक हासिल की है, जिससे शहर का नाम रोशन हुआ है। हालांकि, इससे पहले इंदौर नीट यूजी 2025 परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर भी सुर्खियों में रहा था, जिसके तहत वहाँ के कुछ छात्रों ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग करते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी थी। हालांकि, यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, लेकिन अदालत से मंजूरी मिलने के बाद एनटीए ने शनिवार (14 जून, 2025) को रिजल्ट जारी कर दिया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या था।
75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर अभी भी रोक
एनटीए की तरफ से शनिवार को 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगी हुई है, और ये सभी अभ्यर्थी इंदौर से संबंध रखने वाले हैं। दरअसल, इंदौर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन 75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी, तो वहीं बाकी अभ्यर्थियों को राहत देते हुए एनटीए को रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी थी।
परीक्षा के दौरान बिजली जाने से जुड़ा है विवाद
नीट यूजी 2025 का आयोजन एनटीए की तरफ से 4 मई, 2025 को किया गया था। इंदौर स्थित पीएम श्री परीक्षा केंद्र के कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के आयोजन को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पीएम श्री इंदौर के कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा के दौरान केंद्र में बिजली चली गई थी, और वहाँ जनरेटर की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से वे अपनी परीक्षा ठीक से नहीं दे सके थे।
याचिका में इन अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट पर रोक लगाने और दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की थी। जिसके बाद इस मामले में 9 जून, 2025 को इंदौर हाईकोर्ट ने प्रभावित 75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए देशभर का रिजल्ट जारी करने का फैसला सुनाया था। कुछ ऐसा ही मामला चेन्नई में भी आया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एनटीए का पक्ष लेते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी। फिलहाल, इंदौर के 75 छात्रों के भविष्य पर अभी भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है।