रेलवे का बड़ा फैसला: रिटायर कर्मचारियों को फिर मिलेगा काम, जानें नया नियम और शर्तें

Railway ne liya bada faisla! Ab retire ho chuke karmchariyon ko dobara milega kaam. Naye niyamon ke तहत non-gazetted padon par contract par hogi bharti. Janein poori jaankari.

रेलवे का बड़ा फैसला: रिटायर कर्मचारियों को फिर मिलेगा काम, जानें नया नियम और शर्तें

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपने रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब छोटे स्तर के खाली पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा काम पर रखा जाएगा। इस कदम से न केवल रेलवे के कामकाज में सुधार होगा बल्कि अनुभवी कर्मचारियों को भी एक और मौका मिलेगा।


क्या है नया नियम?

पहले नियम यह था कि एक रिटायर कर्मचारी केवल उसी वेतन स्तर (Pay Level) पर दोबारा काम कर सकता था जिस पर वह रिटायर हुआ था। लेकिन, रेलवे ने अब इस नियम में ढील दी है, जिससे अधिक कर्मचारियों को मौका मिल सकेगा।

  • पे लेवल 1 से 9 तक के पदों पर नियुक्ति: अब Pay Level-1 से Pay Level-9 तक के खाली नॉन-गजेटेड पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है।
  • तीन लेवल नीचे तक आवेदन: कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी अब अपने रिटायरमेंट वाले पद से तीन वेतन स्तर नीचे के पद पर भी दोबारा काम करने के लिए आवेदन कर सकता है।
    • उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी Pay Level-6 से रिटायर हुआ है, तो उसे Level-6, Level-5, Level-4 और Level-3 तक के पदों के लिए चुना जा सकता है।
  • प्राथमिकता: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पहले प्राथमिकता उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो उसी वेतन स्तर से रिटायर हुए हैं जिस स्तर का पद खाली है। यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तभी ऊपर के वेतन स्तर से रिटायर हुए लोगों को मौका मिलेगा।
  • भर्ती अधिकार:
    • डिवीजन स्तर पर: डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) के पास रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार होगा।
    • रेलवे मुख्यालय में: भर्ती का फैसला अब भी जनरल मैनेजर (GM) ही करेंगे।
    • जोन स्तर पर: पूरे रेलवे ज़ोन में कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा रखा जाए, इसका फैसला भी जनरल मैनेजर ही करेंगे।

जरूरी शर्तें क्या हैं?

इस नई नीति के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं:

  • वास्तविक आवश्यकता: यह नियुक्ति तभी की जाएगी जब विभाग में वास्तव में स्टाफ की आवश्यकता होगी।
  • जांच और सोच-विचार: पूरी जांच-पड़ताल और सोच-विचार के बाद ही सेवानिवृत्त स्टाफ को वापस लिया जाएगा।
  • लागू होने की तिथि: यह नया नियम जारी होने की तारीख से ही लागू होगा।
  • मंजूरी: यह आदेश रेलवे बोर्ड की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।

रेलवे का यह कदम स्टाफ की कमी को पूरा करने और अपने अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल रेलवे के संचालन में सुधार होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वित्तीय सुरक्षा और समाज में योगदान का अवसर मिलेगा।