नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। 1 जुलाई 2025 से, 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नया नियम दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा।
कैसे होगी निगरानी?
इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करने में मदद करेंगे। यदि कोई पुराना वाहन ईंधन लेने की कोशिश करता है, तो उसे चिह्नित कर लिया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार का यह फैसला शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उम्मीद है कि इससे सड़कों पर पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी।