अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बदला नियम: एयरपोर्ट्स के पास अवैध ऊँची इमारतों पर चलेगा बुलडोजर!

Ahmedabad plane crash ke baad badle niyam. Airports ke paas unchai ka ullanghan karne wali imaraton par chalega bulldozer. Makaan malikon ko 60 din mein deni hogi jankari ya hogi sakht karwai. DGCA dega girane ka aadesh.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बदला नियम: एयरपोर्ट्स के पास अवैध ऊँची इमारतों पर चलेगा बुलडोजर!

अहमदाबाद: हाल ही में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश (जिसका आपने ज़िक्र किया है, हालांकि अहमदाबाद में एयर इंडिया का कोई प्लेन क्रैश हाल में नहीं हुआ है। संभवतः आप किसी अन्य घटना या एक काल्पनिक परिदृश्य का उल्लेख कर रहे हैं) के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए और सख्त नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, एयरपोर्ट्स के पास ऊँचाई मानदंडों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर अब बुलडोजर चल सकता है।


नए नियमों के मुख्य बिंदु:

  1. नोटिफिकेशन और ध्वस्तीकरण: एयरपोर्ट्स के पास ऊँचाई मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सभी संरचनाओं को अधिसूचित किया जाएगा, और उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है।
  2. मालिकों के लिए 60 दिन की समय-सीमा: ऐसी इमारतों के मालिकों को 60 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति से संबंधित पूरी जानकारी (डिटेल्स) पेश करनी होगी, अन्यथा उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
  3. DGCA का अधिकार: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को अब इन इमारतों को पूरी तरह से गिराने या उनकी ऊँचाई कम करने का आदेश देने का अधिकार होगा।
  4. अपील का अधिकार, पर अनुपालन अनिवार्य: इन इमारतों के मालिक इन आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही DGCA के आदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
  5. सुरक्षा खतरों को दूर करने पर ज़ोर: ये नए नियम हवाई अड्डों के आसपास संभावित सुरक्षा खतरों को तेज़ी से दूर करने के लिए प्रशासन को सशक्त बनाते हैं।

ये बदलाव हवाई यात्रा की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और हवाई अड्डों के आसपास किसी भी तरह के निर्माण संबंधी उल्लंघन को रोकने के लिए किए गए हैं, जो विमानों के संचालन के लिए ख़तरा बन सकते हैं।