Lucknow news : दुष्कर्म मामले में सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सभी कार्यवाहियों पर लगी रोक
यूपी में एमपी राकेश राठौड़ को रेप केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सभी कार्यवाहियां पर अंतरराष्ट्रीय रोक।

Lucknow news : उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीतापुर की ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश मामले की अगली सुनवाई तक के लिए दिया है।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राकेश राठौर द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के 5 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राठौर को दुष्कर्म मामले से आरोपमुक्त करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अब 5 मई के इस आदेश पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलीलें
राठौर के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अभियोजन के आरोप निराधार हैं, क्योंकि तथ्यों से कथित दुष्कर्म की घटना सही साबित नहीं होती है। वहीं, सरकारी वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त राठौर के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं, जिनका मूल्यांकन अभी आरोप तय करने के स्तर पर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में राठौर के खिलाफ चल रही सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले को 28 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन के अनुसार, एक 49 वर्षीय विवाहित महिला ने 17 जनवरी 2025 को कोतवाली सीतापुर में राकेश राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि राठौर ने पिछले चार वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न किया है। इस मामले में सांसद राकेश राठौर जमानत पर हैं।