यूट्यूबर एल्विश यादव से संबंधित है, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा
एल्विश यादव को हाईकोर्ट से झटका, रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के मामले में समन रद्द करने की याचिका खारिज। जानें पूरा मामला।

खबर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव से संबंधित है, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य बातें:
- समन रद्द करने की याचिका खारिज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रेव पार्टी मामले में उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
- जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव का फैसला: सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
- एफआईआर की पृष्ठभूमि: यह मामला 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में दर्ज हुई एफआईआर से जुड़ा है। इस एफआईआर में एल्विश यादव समेत कई लोगों पर रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल करने तथा जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया था।
- पीएफए संगठन की शिकायत: पीएफए (पीपल फॉर एनिमल्स) आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
- आरोप: एल्विश यादव और अन्य आरोपियों पर रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर का इस्तेमाल करने के साथ-साथ जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप है। यह भी आरोप है कि एल्विश अपने एनसीआर स्थित फार्महाउस पर जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते थे।
- सबूत: पुलिस को इस मामले में आरोपी राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप भी मिला था और उसके पास से 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद हुआ था।
- कोर्ट का रुख: कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता (एल्विश यादव) के पास चार्जशीट रद्द करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
इस फैसले के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। भले ही वह वर्तमान में टेलीविजन के रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कानूनी उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।