NEET UG रिजल्ट पर Madras HC का बड़ा फैसला: दोबारा परीक्षा नहीं, अब Indore HC पर टिकी निगाहें
Madras High Court ne NEET UG ki dobara pariksha karane ki yachikayein kharij kar di hain, result par rok se inkar. Court ne NTA mein koi galat irada nahi paya. Ab Indore High Court mein 9 June ko agle sunwai hogi, jabki result 14 June ko aane ki ummeed hai.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET UG परीक्षा के रिजल्ट को लेकर स्थितियां अब साफ होती हुई दिख रही हैं। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 6 जून 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि NEET UG परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराने और तब तक रिजल्ट जारी होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
'परीक्षा केंद्र में लाइट चली गई थी': याचिकाकर्ताओं का दावा
मद्रास हाईकोर्ट में NEET UG 2025 में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें परीक्षा दोबारा कराने और रिजल्ट पर रोक की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 4 मई को NEET UG की परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, इस कारण अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और वे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये याचिकाएं साई प्रिया एस और 15 अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई थी।
मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन ने कहा कि उन्हें इन मामलों में प्रतिवादियों (NTA) की ओर से कोई दुर्भावना नजर नहीं आती है। न्यायमूर्ति ने कहा कि इसके अलावा पूरे भारत में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने NEET (UG) 2025 परीक्षा में भाग लिया है।
इन आधारों पर अगर दोबारा परीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह बीस लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए समान अवसरों के सिद्धांत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में अदालत को इन याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिखता है।
न्यायमूर्ति कुमारप्पन ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि बिजली गुल होने के कारण परीक्षा केंद्रों में रोशनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे अभ्यर्थियों की एकाग्रता व प्रदर्शन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिजली की समस्या अचानक वर्षा और तूफान के कारण हुई थी, जो एक प्राकृतिक कारण था। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत यह दलील उचित है कि परीक्षा दिन के समय दोपहर दो बजे से पांच बजे के बीच आयोजित की गई थी, जब प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त होती है।
न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि जब प्राधिकरण (NTA) ने स्थल सत्यापन और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पुनः परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि रिपोर्ट में किसी प्रकार की दुर्भावना न हो। इन बातों को आधार बनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
अब सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई
मद्रास हाईकोर्ट के साथ-साथ NEET UG 2025 का मामला इंदौर हाईकोर्ट की चौखट पर भी पहुँच चुका है। इंदौर हाईकोर्ट में भी NEET अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा केंद्र में लाइट जाने का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अभी सुनवाई जारी है। इस पर अगली सुनवाई 9 जून (सोमवार) को प्रस्तावित है। इससे पहले 17 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने याचिकाओं में सुनवाई करते हुए NEET UG का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालाँकि, इसके अगले दिन ही प्रभावित सेंटरों को छोड़कर सभी का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था।
14 जून को प्रस्तावित है NEET UG का रिजल्ट
NTA की तरफ से 4 मई को NEET UG 2025 का आयोजन किया गया था। NEET UG 2025 शेड्यूल के मुताबिक 14 जून को NEET का रिजल्ट जारी होना है, लेकिन इससे पहले ही NEET UG के रिजल्ट का मामला हाईकोर्ट में उलझा हुआ है। इस वजह से NEET UG आंसर-की जारी होने पर भी देरी हुई है। अगर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट NTA के पक्ष में फैसला सुनाता है तो माना जा रहा है कि NTA पूरे देश का रिजल्ट समय पर जारी कर देगा।