वाराणसी रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च, 10 पर केस दर्ज, झारखंड की नाबालिग लड़की रेस्क्यू
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर RPF और डॉग स्क्वॉड की संयुक्त कार्रवाई, फ्लैग मार्च के साथ रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज, AHTU ने 14 वर्षीय लड़की को रेस्क्यू किया।

वाराणसी, 14 मई 2025:
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को डॉग स्क्वॉड और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सहयोग से व्यापक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान अव्यवस्था फैलाने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई।
रेलवे एक्ट की धारा 147 के अंतर्गत 6 आवारा गर्द लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, जबकि 1 अवैध वेंडर को रेलवे एक्ट की धारा 144 के अंतर्गत पकड़ा गया। इसके अलावा, 3 व्यक्तियों के खिलाफ नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने के जुर्म में रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत केस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई।
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त देवांश शुक्ला के नेतृत्व में यह अभियान लखनऊ मंडल की टीम द्वारा चलाया गया।
ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते" के तहत नाबालिग लड़की रेस्क्यू
इसी अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल की Anti Human Trafficking Unit (AHTU) ने ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते" के तहत एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की झारखंड के साहिबगंज जिले की निवासी है, जो भटक कर वाराणसी स्टेशन पर पहुंच गई थी।
कांस्टेबल प्रियंका मणि त्रिपाठी की सतर्कता और संवेदनशीलता के चलते लड़की को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया और चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा गया। RPF द्वारा बताया गया कि लड़की को आगे की आवश्यक सहायता और परामर्श के लिए बाल संरक्षण अधिकारियों के हवाले किया गया है।
RPF की सख्ती से यात्रियों में सुरक्षा का भाव
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री देवांश शुक्ला ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु समय-समय पर इस तरह के फ्लैग मार्च, सघन चेकिंग एवं अभियान चलाए जाते रहेंगे। ऐसे अभियान न केवल असामाजिक तत्वों पर नकेल कसते हैं, बल्कि यात्रियों में सुरक्षा का भाव भी पैदा करते हैं।