UP News : हेट स्पीच केस अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, 3000 रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की अदालत ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Abbas Ansari News : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की अदालत ने शनिवार को हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब्बास अंसारी को सुबह करीब 10:30 बजे अदालत में पेश किया गया था। सजा सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। आरोप है कि अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेट स्पीच दिया था और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। उस समय, अब्बास अंसारी सुभासपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।
अभियोजन के अनुसार, शहर कोतवाली में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अब्बास अंसारी ने जनसभा में मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद 'हिसाब-किताब' करने और 'सबक सिखाने' की धमकी दी थी।
इस मामले में अब्बास अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। मंसूर अंसारी को धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अब्बास अंसारी पर निम्नलिखित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे:
- धारा 120 बी, भादवि (आपराधिक षड्यंत्र)
- धारा 153 ए, भादवि (धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना)
- धारा 189 भादवि (लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी)
- धारा 171 एफ भादवि (निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड)
- धारा 506 भादवि (आपराधिक अभित्रास के लिए दंड)
अदालत ने इन धाराओं के तहत अब्बास अंसारी को दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई।