Up News : अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द, मऊ सीट रिक्त घोषित, चुनाव आयोग को सूचना
हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है।

Mau News : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। हेट स्पीच मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। रविवार को अवकाश के दिन विशेष रूप से सचिवालय खोलकर चुनाव आयोग को इस संबंध में सूचना भेजी गई है। अब सबकी निगाहें इस सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं।
शनिवार को हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, विभिन्न धाराओं के तहत कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन उप निरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अब्बास अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा में हेट स्पीच दिया था। उन्होंने मंच से मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद 'हिसाब-किताब' करने और 'सबक सिखाने' की धमकी दी थी।
इस मामले में अब्बास अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी दोषी पाया गया है। उन्हें धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद अब मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।