नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! ITR भरने की आखिरी तारीख 45 दिन बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भरें

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! ITR भरने की आखिरी तारीख 45 दिन बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक भरें।

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! ITR भरने की आखिरी तारीख 45 दिन बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भरें

अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब गैर-ऑडिट वाले करदाता 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी।

किन्हें मिला फायदा?

यह राहत विशेष रूप से उन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है जो आमतौर पर 15 जून के बाद ही अपना ITR दाखिल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 इसी समय तक मिल पाता है। ऐसे में, उनके पास ITR दाखिल करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय बचता था। इस विस्तार से अब उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा।

ऑडिट वाले खातों के लिए कोई बदलाव नहीं:

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे करदाताओं को अपनी कर ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक और अपना ITR 31 अक्टूबर 2025 तक दाखिल करना होगा।

इस साल ITR फाइलिंग प्रक्रिया में देरी का कारण:

हर साल 1 अप्रैल से ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि, इस वर्ष सरकार ने ITR फॉर्म और उनकी ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान करने में लगभग एक महीने की देरी की। फॉर्म में कुछ संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन किए गए हैं, जिसके कारण सिस्टम को तैयार करने में समय लगा। इसी कारण से सरकार ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया है।

टीडीएस क्रेडिट में देरी भी एक कारण:

सरकार ने यह भी बताया कि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) विवरण 31 मई 2025 तक दाखिल किए जाएंगे और उनका क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देगा। ऐसे में, विस्तार के बिना करदाताओं के पास ITR दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता। इसीलिए 15 सितंबर 2025 की नई समय सीमा प्रदान की गई है।

विलंबित फाइलिंग और सुधार की अंतिम तिथियाँ भी तय:

यदि आप 15 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आपने पहले ही ITR दाखिल कर दिया है और अब उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR भी दाखिल किया जा सकता है। यदि आपको और समय चाहिए, तो आप 31 मार्च 2026 तक अद्यतन ITR (ITR-U) दाखिल कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प कुछ शर्तों के साथ आता है।