नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने NBE के आवेदन को दी मंज़ूरी
नीट पीजी 2025 की परीक्षा अब 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के इस संबंध में दिए गए आवेदन को मंज़ूर कर लिया है, हालांकि अदालत ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने में लगे समय पर सवाल उठाए।
नई दिल्ली: नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। अदालत के नए आदेश के मुताबिक, अब 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी 2025 की परीक्षा सिंगल शिफ्ट में आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के इस संबंध में दिए गए आवेदन को मंज़ूर कर लिया है।
आज की सुनवाई के दौरान, NBE के वकील ने अदालत को बताया कि सिंगल शिफ्ट में परीक्षा कराने की वजह से तिथि को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और यही मांग उनके आवेदन में की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए तीखे सवाल
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने में लग रहे समय पर तीखे सवाल उठाए। जस्टिस पीके मिश्रा ने पूछा, "आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आपको 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? इतना समय क्यों?"
वहीं, जस्टिस मसीह ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, "आपने प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है, जबकि आदेश 30 मई को पारित हुआ था। उसके बाद आपने क्या किया? इससे देरी हो रही है। आपको दो महीने क्यों चाहिए?"
NBE ने बताई अपनी चुनौतियाँ
NBE ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कुल 2 लाख 50 हजार के करीब उम्मीदवार हैं। पहले लगभग 450 केंद्र थे, लेकिन चूंकि उन्हें एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करनी है, इसलिए उन्हें कम से कम 500 अतिरिक्त केंद्रों की आवश्यकता होगी, जिससे केंद्रों की कुल संख्या दोगुनी हो जाएगी।
NBE ने आगे कहा कि इन अतिरिक्त केंद्रों की पहचान करने, सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने और छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति देने में समय लगेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए केंद्र सुरक्षित हों और परीक्षा के लिए तैयार हों।