फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को SEBI का बड़ा झटका: बैंक खाते और शेयर-म्यूचुअल फंड जब्त, 2.1 करोड़ की वसूली का आदेश

SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और वित्तीय होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए यह कदम उठाया गया है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी मामले में भी आरोपी है।

फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को SEBI का बड़ा झटका: बैंक खाते और शेयर-म्यूचुअल फंड जब्त, 2.1 करोड़ की वसूली का आदेश

हीरा कारोबार से जुड़े और लंबे समय से भारत से फरार चल रहे मेहुल चोकसी को बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एक बड़ा झटका दिया है। सेबी ने गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) के शेयरों में 'इनसाइडर ट्रेडिंग' नियमों के उल्लंघन के मामले में चोकसी से 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए उनके बैंक खातों और शेयरों, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है।

सेबी ने यह सख्त कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए डिमांड नोटिस के बाद उठाया है, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों को भी जब्त करने की चेतावनी दी गई थी। यह डिमांड नोटिस तब जारी किया गया जब चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे थे।


14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप

मेहुल चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ-साथ प्रमोटर ग्रुप के सदस्य भी थे, और नीरव मोदी के मामा हैं। इन दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। यह मामला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके तुरंत बाद चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गए थे।


बेल्जियम में हुई थी गिरफ्तारी, अब भी भारत से दूर

अप्रैल 2025 में, भारतीय जांच एजेंसी ने चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया था। पिछले साल जब वह इलाज कराने के लिए बेल्जियम गया था, तब उसे वहां पाया गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। वहीं, नीरव मोदी को मार्च 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह ब्रिटेन की जेल में है।

सेबी द्वारा 4 जून को जारी किए गए अटैचमेंट नोटिस में कहा गया है कि 2.1 करोड़ रुपये के लंबित बकाए में 1.5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।


मेहुल चोकसी पर चला SEBI का 'हंटर'

बकाया राशि वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज – सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL), और म्यूचुअल फंड्स को चोकसी के खातों से किसी भी तरह की डेबिट (पैसे निकालने) की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। हालांकि, क्रेडिट (पैसे जमा करने) की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर समेत सभी खाते अटैच करने का निर्देश दिया है, जो मेहुल चोकसी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई है।