UP News : हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को 10 साल की सजा, 2002 में हथियारों के जखीरे के साथ हुआ था गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ADJ-11 कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मौलाना सैफुल इस्लाम को आतंकवाद के एक गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 48000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्फत को 2002 में भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

UP News : हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को 10 साल की सजा, 2002 में हथियारों के जखीरे के साथ हुआ था गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की ADJ-11 कोर्ट ने आतंकवाद के एक पुराने और गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मौलाना सैफुल इस्लाम को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 48000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्फत हुसैन जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला है।

यह मामला साल 2002 का है, जब मुरादाबाद की कटघर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उल्फत हुसैन और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी, जिसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उल्फत हुसैन को सजा सुनाई।

2002 में कटघर इलाके से गिरफ्तार हुए इस आतंकवादी के कब्जे से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक AK56 राइफल, दो पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 08 मैगजीन और 560 कारतूस बरामद किए थे।

जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया था कि यह आतंकी समूह धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। हालांकि, 2008 में उल्फत हुसैन को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वह फरार हो गया था। मुरादाबाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था और उसकी तलाश में लगातार प्रयास जारी थे, जिसमें कटघर पुलिस और एटीएस की टीमें शामिल थीं।

फरार होने के लंबे समय बाद, आखिरकार उत्तर प्रदेश एटीएस और कटघर पुलिस को सफलता मिली और उन्होंने 8 मार्च 2025 को जम्मू-कश्मीर में छापेमारी के दौरान उल्फत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जम्मू-कश्मीर से मुरादाबाद लाया गया और ADJ-11 कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उल्फत हुसैन को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ही दो दशक पुराने इस गंभीर आतंकी मामले में न्याय हुआ।