सावरकर पर टिप्पणी: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज
सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, याचिका खारिज, अदालत ने कहा मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पंकज कुमुद चंद्र फडनिस ने दायर की थी। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान करना सबका मौलिक अधिकार है। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी की सावरकर पर की गई टिप्पणी युवा वर्ग को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों में दम नहीं पाया।
याचिकाकर्ता की दलीलें
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, जस्टिस मसीह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान से याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी मौलिक कर्तव्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका तभी सुनी जा सकती है जब याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता सावरकर से संबंधित किसी सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल कराना चाहते हैं, तो उन्हें अपना मामला उचित अदालत के समक्ष रखना चाहिए।
यह मामला "पंकज कुमुदचंद्र फडनिस बनाम लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्य" के रूप में सुना गया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी, जिसमें सावरकर पर एक अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी।
इस फैसले से राहुल गांधी को सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है।