वक्फ प्रॉपर्टी विवाद: CJI गवई के सवाल पर सिब्बल की बोलती बंद, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 पर सुनवाई के दौरान CJI गवई के सवाल पर कपिल सिब्बल फंस गए। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

वक्फ प्रॉपर्टी विवाद: CJI गवई के सवाल पर सिब्बल की बोलती बंद, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ अधिनियम, 2025 को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई के एक सवाल पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल फंस गए और दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, सीजेआई गवई ने कपिल सिब्बल से पूछा, "वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी, पर क्या इसको लेकर अनिवार्यता थी?" इस सवाल पर कपिल सिब्बल को जवाब देने में मुश्किल हुई।

हालांकि, सिब्बल ने जवाब में कहा, "2025 में बना कानून पुराने से बहुत अलग है। इसमें दो अवधारणाएं हैं - पहला, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाई गई संपत्तियां और दूसरा, इनका समर्पण। बाबरी मस्जिद मामले में इसे मान्यता मिली थी।"

इस जवाब के बावजूद, सीजेआई गवई ने अपने सवाल को दोहराया और वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर जोर दिया। दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफी देर तक बहस चली।

यह बहस वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता और वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ प्रॉपर्टीज के भविष्य और इस कानून के प्रभाव को निर्धारित करेगा।